- आरोपी पर आरोप था कि उत्तम नगर में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान एक लाख रुपये चुरा लिए थे
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने छापेमारी के दौरान चोरी के आरोप में गिरफ्तार सीबीआई अधिकारी विजेंद्र सिंह को नियमित जमानत दे दी। अवकाशकालीन न्यायाधीश छवि कपूर की अदालत ने कहा कि मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है, कथित चोरी की रकम बरामद हो चुकी है। अधिकांश गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने का आदेश दिया। अदालत ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और एक जमानतदार पर रिहाई की अनुमति दी। हालांकि, कोर्ट ने शर्त लगाई कि आरोपी बिना अनुमति दिल्ली-एनसीआर से बाहर नहीं जा सकेगा और उसे अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करना होगा।
आरोपी पर आरोप था कि उत्तम नगर में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान उसने एक लाख रुपये चुरा लिए थे। मामले के अनुसार, सीबीआई की टीम सचिन कुमार झा के घर पर जांच के लिए गई थी, जहां विजेंद्र सिंह भी टीम का हिस्सा था। आरोप है कि वहां रखे एक लाख रुपये गायब हो गए। बाद में यह रकम उसी वाहन की सीट के नीचे बिछे मैट से बरामद हुई, जिसमें आरोपी बैठा था। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से जमानत का विरोध किया गया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि एक सरकारी अधिकारी द्वारा इस तरह की हरकत संस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है। वहीं, बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी 17 मई 2026 से न्यायिक हिरासत में है और हाल ही में उसकी मां का निधन हुआ है। साथ ही, उसकी पत्नी की सर्जरी भी हुई है। वह परिवार का अकेला कमाने वाला सदस्य है।