हाईकोर्ट ने राजधानी के स्कूलों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति न करने पर दिल्ली सरकार व एमसीडी को फटकार लगाई। अदालत ने उन्हें स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि उनके स्कूलों में कितने दिव्यांग बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको पढ़ाने के लिए कितने शिक्षक हैं।
न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने इस बात पर नाराजगी जताई कि दिल्ली सरकार व एमसीडी ने हाईकोर्ट द्वारा 16 सितंबर 2009 को हर स्कूल में दो-दो विशेष शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी फैसले पर अमल नहीं किया है।
अदालत ने कहा कि सरकार को छह माह में नियुक्तियां करने का कहा गया था, लेकिन इतने वर्ष बीतने के बावजूद आदेश पर अमल क्यों नहीं हुआ। अदालत ने यह आदेश सब्जी बेचकर परिवार का गुजारा करने वाली ममता नामक महिला की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है।