दरअसल, विभव कुमार को 33 शामनाथ मार्ग दिल्ली में आवास दिया गया था। इस आवास को लेकर सतर्कता विभाग के सहायक निदेशक ने पत्र लिखकर कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड के इस आवास को उन्हें आवंटित नहीं किया जाना चाहिए। वह दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हुए नहीं है। उन्हें दिया गया टाइप-4 बंगला अवैध रूप से आवंटित किया गया है।
इसे आवंटित करने के दौरान पूर्व लोक निर्माण विभाग मंत्री सत्येंद्र जैन सहित अन्य ने भी आदेश में जिक्र किया है। सतर्कता विभाग ने लोक निर्माण विभाग को भविष्य में ऐसे किसी भी आवंटन से पूर्व पूरी तरह से जांच करने को कहा है।