मामले में आयोग में 26 सितंबर 2023 को सुनवाई हुई और इस दौरान बिल्डर ने अपना पक्ष नहीं रखा। एक पक्षीय सुनवाई के बाद आयोग ने 9 अक्तूबर 2023 को फैसला सुनाया।
फ्लैट बुक करने के बाद निर्धारित समय पर कब्जा न देने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बिल्डर को ब्याज समेत जमा पैसा लौटाने का आदेश दिया है। बिल्डर पर 10 हजार रुपये हर्जाना भी लगाया है।
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ग्रेटर नोएडा स्थित दिल्ली पुलिस सोसाइटी निवासी जागीर सिंह ने आम्रपाली लेजर वेली प्राइवेट लिमिटेड की आवासीय योजना में दिसंबर 2015 को फ्लैट बुक किया था। कुल 3.94 लाख रुपये का भुगतान बिल्डर को किया। निर्धारित समय पर फ्लैट पर कब्जा न मिलने और न ही पैसा वापस मिलने पर 5 सितंबर 2018 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया।
मामले में आयोग में 26 सितंबर 2023 को सुनवाई हुई और इस दौरान बिल्डर ने अपना पक्ष नहीं रखा। एक पक्षीय सुनवाई के बाद आयोग ने 9 अक्तूबर 2023 को फैसला सुनाया। आयोग ने फ्लैट पर कब्जा न देने और न ही पैसा वापस करने को सेवा में कमी करार दिया है। अब बिल्डर को जमा पैसा 6 फीसदी ब्याज समेत 30 दिन में लौटाने का आदेश दिया है।