दिल्ली सरकार सम-विषम वाहन नंबर फॉर्मूले का उल्लंघन करने वालों पर मोटा जुर्माना लगाने की तैयारी कर रही है। अधिकारी फिलहाल सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट, 1988, मैकेनिकली व्हीकल प्रोपेल्ड एक्ट, एनवायरमेंट एक्ट और एयर एक्ट के प्रावधानों पर अध्ययन कर रहे हैं।
सरकार को जिन कानून में आसानी से जुर्माना लगाने की शक्ति है, उसमें सबसे ऊपर सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 115 है। जिसमें प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
दिल्ली में किसी भी सड़क पर वाहन प्रतिबंध लगाने में परिवहन विभाग या ट्रैफिक पुलिस सीएमवी एक्ट की धारा 115 का ही इस्तेमाल करती है। इस धारा में एक महीने से कम के लिए किसी भी वाहन पर रोक लगाने के लिए उपराज्यपाल से अनुमति भी नहीं लेनी पड़ती है।