दिल्ली में ई-रिक्शा के परिचालन पर लगी रोक के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सोमवार को हाईकोर्ट ने इस पर बैन जारी रखा है।
हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि जब तक कोई ठोस कानून नहीं बन जाता, जब तक ई-रिक्शा को चलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
हाईकोर्ट ने इसकी सुनवाई के लिए अगली तारीख 14 अगस्त तय की है। उम्मीद की जा रही है कि इस दिन ई-रिक्शा पर फैसला हो सकता है।