दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल के खिलाफ जारी जमानत वारंट शनिवार को अदालत ने रद्द कर दिया। दंगा मामले में पेश न होने पर अदालत ने गोयल के खिलाफ वारंट जारी कर दिया था।
गोयल व अन्य लोगों के खिलाफ 2008 में मामला दर्ज किया गया था। पटियाला हाउस अदालत के महानगर दंडाधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने गोयल के पेश न होने पर 21 मार्च को जमानती वारंट जारी कर दिया था।
क्योंकि कोर्ट ने 12 जनवरी को गोयल को पेश होने का निर्देश दिया था इसके बाद भी गोयल पेश नहीं हुए। अदालत ने गोयल व अन्य पांच आरोपियों के वकीलों के आग्र्रह पर उस दिन प्रत्येक पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाते हुए पेशी से छूट प्रदान की थी ।