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आम्रपाली के खरीदारों की रजिस्ट्री प्रक्रिया आज से, लेने वालों का डाटा खंगालेगी टीम

Wed, 21 Aug 2019 03:50 AM IST
Avdhesh Kumar माई सिटी रिपोर्टर, नोएडा

सार

  • सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमानी को कोर्ट रिसीवर नियुक्त किया गया है
  • इस सेल के माध्यम से आम्रपाली के खरीदारों के प्रश्नों का जवाब दिया जा रहा है
  • सब लीज डीड के दौरान आवंटी की व्यक्ति उपस्थिति आवश्यक होगी
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आम्रपाली बिल्डर (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आम्रपाली के खरीदारों की रजिस्ट्री प्रक्रिया की शुरुआत बुधवार से होगी। इससे पहले खरीदारों का पूरा डाटा खंगालने का काम होगा। लिहाजा, नोएडा प्राधिकरण की टीम सेक्टर-45 के आम्रपाली सफायर फेज-1 पहुंचेगी। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमानी को कोर्ट रिसीवर नियुक्त किया गया है। 
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उन्हें बिल्डर का अधिकार दिया गया है। उनके सहयोग से खरीदारों व प्राधिकरण के बीच त्रिपक्षीय सब लीज डीड (उप पट्टा प्रलेख) का काम होना है। इसके लिए नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी राजेश कुमार के निर्देशन में एक स्पेशल सेल का भी गठन किया गया है। इस सेल के माध्यम से आम्रपाली के खरीदारों के प्रश्नों का जवाब दिया जा रहा है, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। 

प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि 21 अगस्त से सेक्टर-45 के आम्रपाली सफायर फेज-1 के फ्लैट खरीदारों की उपलब्ध कराई गई सूची का सत्यापन का काम शुरू होगा। प्राधिकरण की ओर से गठित सेल के अधिकारी-कर्मचारी सोसाइटी परिसर में सुबह 11 बजे उपस्थित होकर खरीदारों से संपर्क करेंगे और त्रिपक्षीय सब लीज डीड कराने हेतु दस्तावेज की जांच करते हुए आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करेंगे। दस्तावेज के परीक्षण किए जाने के स्तर पर आवंटी की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं होगी, लेकिन सब लीज डीड के दौरान आवंटी की व्यक्ति उपस्थिति आवश्यक होगी।
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सब लीज डीड के लिए खरीदार को कराने होंगे यह दस्तावेज उपलब्ध

- कोर्ट रिसीवर की ओर से सब लीज डीड के लिए अधिकृत व्यक्ति के पक्ष में जारी किया गया अधिकार पत्र (ऑथोराइजेशन लेटर)।
- बिल्डर द्वारा फ्लैट आवंटी के पक्ष में जारी आवंटन पत्र की छाया प्रति।
- प्रक्रिया शुल्क के मद में 1000 रुपये के जमा चालान की मूल प्रति।
- फ्लैट आवंटी के बैंक से सत्यापित फोटो व हस्ताक्षर की मूल प्रति।
- फ्लैट आवंटी के आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित छाया प्रति।
- 10 रुपये के स्टांप पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित संलग्न प्रारूप पर शपथ पत्र।
- फ्लैट खरीदार की ओर से उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट 2010 के संलग्न प्रारूप पर फॉर्म-बी प्रस्तुत करना होगा।
- दो गवाह एवं उनके तीन-तीन फोटो।
- फ्लैट आवंटी व कोर्ट रिसीवर द्वारा हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय सब लीज डीड के तीन सेट की प्रतियां जिनमें प्रत्येक सेट पर आवंटी एवं कोर्ट रिसीवर द्वारा अधिकृत व्यक्ति के फोटो लगे हों।
- त्रिपक्षीय सब लीज डीड निष्पादन हेतु निर्धारित स्टांप पेपर की गणना उप निबंधक कार्यालय सेक्टर-33 नोएडा से कराते हुए निर्धारित स्टांप पेपर मूल रूप में प्राधिकरण में प्रस्तुत करने होंगे। साथ ही, पंजीयन के समय उप निबंधक कार्यालय सेक्टर-33 नोएडा में निर्धारित पंजीयन शुल्क जमा कराना होगा।
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