पतवाड़ी गांव की जमीन पर प्राधिकरण की आवासीय योजना के आवंटियों को बढ़ी दरों के पैसे जमा करने के लिए कहा गया है। इसके लिए उन्हें बाकायदा एक नोटिस पकड़ाई गई है। इससे नाराज आवंटियों ने कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है।
दरअसल प्राधिकरण द्वारा सेक्टर-2 और सेक्टर-3 को पतवाड़ी गांव की जमीन पर बसाया गया था। यहां के किसानों ने जमीन अधिग्रहण को ही हाईकोर्ट के माध्यम से निरस्त करा दिया है।
लेकिन प्राधिकरण ने किसानों से समझौता किया और उन्हें कोर्ट के आदेश पर 64.7 फीसदी मुआवजा देना शुरू कर दिया। प्राधिकरण अधिकारियों ने बढे़ मुआवजे का भार आवंटियों पर डाल दिया है।
इसके मुताबिक प्रत्येक वर्ग मीटर पर 1465 रुपये आवंटी से लिए जाएंगे। आवंटियों के पास 30 से 35 लाख रुपये जमा करने के नोटिस पहुंचे तो वह दंग रह गए। अब आवंटियों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाने का निर्णय लिया है।
प्राधिकरण अधिकारी का कहना है कि किसानों को बढ़ा मुआवजा उसी जमीन का दिया जा रहा है, जिस पर सेक्टर बसाए जा रहे हैं। अब उस भार को आवंटियों पर डाला जा रहा है, जिससे किसानों को मुआवजा दिया जा सके। इस राशि का किस्तों में भुगतान करना है।