इलाहबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को ग्रेटर नोएडा की कई बड़ी कम्पनियों की इमारतों को गिराने के आदेश जारी कर बिल्डर्स को तगड़ा झटका दिया है।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में पतवारी गाँव में शमशान की ज़मीन पर दो हजार स्क्वायर मीटर में बनी सुपरटेक की बिल्डिंग, इटहरा में छह हजार स्क्वायर मीटर में तालाब की ज़मीन पर बनी आम्रपाली ग्रुप की बिल्डिंग और तुगलपुर में पैंतीस हजार स्क्वायर मीटर में बने जगत तारन के प्रोजेक्ट को दो महीने में खाली कराकर गिराने के आदेश।।
जन-कल्याण समिति संस्था की पीआईएल पर जस्टिस बीके बिड़ला की बेंच ने डीएम को दो महीने में बिल्डिंग्स गिराकर ज़मीन का कब्ज़ा हटाने का आदेश जारी किया है।