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Delhi NCR News: विकासपुरी हत्याकांड में सभी आरोपी बरी

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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। तीस हजारी कोर्ट ने विकासपुरी में वर्ष 2019 में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में चार आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपने केस को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा, क्योंकि सभी प्रमुख सार्वजनिक गवाह, शिकायतकर्ता और कथित चश्मदीद गवाह मुकदमे के दौरान आरोपियों की पहचान नहीं कर सके।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना जैन ने लोकेश उर्फ सूर्या, प्रदीप उर्फ ढिल्ला, राहुल उर्फ मक्खी और नीरज उर्फ संजू के खिलाफ चल रहे मामले में 6 जून को यह फैसला सुनाया।
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अदालत ने कहा कि बैलिस्टिक रिपोर्ट के अलावा घटनास्थल पर आरोपियों की मौजूदगी या अमित कोचर की हत्या में उनकी संलिप्तता साबित करने के लिए कोई अन्य परिस्थितिजन्य या समर्थक सबूत नहीं है। न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष सभी आरोपियों के अपराध को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। मामला 13 जून 2019 की रात का है, जब अमित कोचर को उनके विकासपुरी स्थित आवास के बाहर गोली मार दी गई। अभियोजन के अनुसार, हथियारबंद हमलावरों ने कोचर पर कई राउंड फायरिंग की। उनके दोस्त उन्हें पास के नर्सिंग होम ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मामला पूरी तरह से कोचर के दोस्तों के दोस्तों, शिकायतकर्ता और गवाहों की गवाही तथा फॉरेंसिक साक्ष्यों पर निर्भर था।
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बैलिस्टिक रिपोर्ट पर अदालत का रुख

अदालत ने कहा कि हालांकि बैलिस्टिक परीक्षण से घटनास्थल पर बरामद खाली कारतूस उस रिवॉल्वर से मैच करते पाए गए, जो आरोपी लोकेश से लगभग एक महीने बाद गुरुग्राम के दूसरे मामले में बरामद हुआ था। पीड़ित की कार से लिए गए खून के सैंपल मृतक से मैच करने के बावजूद, फॉरेंसिक साक्ष्यों से घटनास्थल पर किसी आरोपी की मौजूदगी साबित नहीं हुई।
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