कापसहेड़ा एस्टेट के तोमर फार्म, 49 निवासी याचिकाकर्ता चिंटू तोमर ने शिकायत में आरोप लगाया है कि उनके घर के पास कूड़ा जलाया जा रहा है। इससे वायु गुणवत्ता खराब हो रही है व लोगों के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो रहा है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कापसहेड़ा में कूड़ा जलाने से प्रदूषण फैलने के मामले में आवेदक को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) को शिकायत करने के लिए कहा है। कापसहेड़ा एस्टेट के तोमर फार्म, 49 निवासी याचिकाकर्ता चिंटू तोमर ने शिकायत में आरोप लगाया है कि उनके घर के पास कूड़ा जलाया जा रहा है। इससे वायु गुणवत्ता खराब हो रही है व लोगों के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो रहा है।
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एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि शिकायत में आवेदक ने कचरा जलाने के लिए जिम्मेदार लोगों का विवरण नहीं दिया है। इसके अलावा तारीख, अन्य विवरण व क्षेत्र के भू-निर्देशांक के बारे में भी खुलासा नहीं किया, जहां घटना हुई है। अगर ऐसी कोई गतिविधि अभी भी जारी है, तो आवेदक एसपीसीबी को शिकायत कर सकता है। वहीं, अगर ऐसी कोई शिकायत की जाती है, तो संबंधित एसपीसीबी के सदस्य सचिव मामले की उचित जांच कर त्वरित कार्रवाई करेंगे।