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Delhi NCR News: हवाई सफर के दौरान बैग में कारतूस रखने के मामले में आरोपी बरी

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पुलिस ने लोअर कोर्ट के फैसले को पटियाला हाउस कोर्ट में दी थी चुनौती, अदालत ने पुलिस की याचिका की खारिज
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अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने एक हवाई यात्री को शस्त्र अधिनियम के तहत बरी करने के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपील को खारिज कर दिया। मामला 2019 का है, जब आईजीआई एयरपोर्ट पर एक यात्री के बैग से पांच कारतूस मिले थे। अदालत ने कहा कि आरोपी के पास वैध लाइसेंस था, इसलिए यह अपराध नहीं बनता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीप्ति देवेश ने मंगलवार को गाजियाबाद के अमित चौधरी को बरी रखने का फैसला बरकरार रखा। पुलिस ने लोअर कोर्ट के दो अगस्त 2023 के आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे नामंजूर कर दिया।



कोर्ट ने कहा कि जांच में साबित हो गया कि अमित के पास गाजियाबाद डीएम से वैध रिवॉल्वर लाइसेंस है, जो 0.32 मिमी की बंदूक के लिए है। मिले कारतूस भी उसी बंदूक के थे। अमित ने बताया कि यात्रा के दौरान गलती से कारतूस बैग में रह गए थे और यह जानबूझकर नहीं था।
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अदालत के आदेश में कहा कि अमित के पास लाइसेंस था, इसलिए कारतूस रखना गैरकानूनी नहीं। साथ ही, यह कब्जा अनजाने में था, जैसा कि तथ्यों से साफ है। कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले में कोई गलती नहीं पाई। घटना 2019 की है, जब एयरपोर्ट पर बैग की स्कैनिंग के दौरान पांच कारतूस मिले। अमित को गिरफ्तार कर शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत केस दर्ज किया गया। पूछताछ में लाइसेंस की पुष्टि हुई, लेकिन फिर भी चार्जशीट दाखिल हो गई। कोर्ट ने साफ कहा कि बिना लाइसेंस के कारतूस रखना अपराध है, लेकिन वैध दस्तावेज होने पर नहीं।
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