आप कार्यकर्ता सोनी मिश्रा खुदकुशी मामले में अदालत ने पुलिस और आरोपियों दोनों को झटका दिया है। अदालत ने नरेला विधायक शरद चौहान समेत तीन आरोपियों का रिमांड देने से इनकार करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
साथ ही शरद चौहान व वीरेंद्र मान को जमानत देने से भी इनकार कर दिया। बता दें कि पुलिस ने विधायक शरद चौहान को शनिवार को गिरफ्तार किया था। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने रिमांड न देते हुए रविवार को एक दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
इन सभी आठ आरोपियों को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया था। अदालत ने केस डायरी पर पृष्ठ संख्या न डालने को बेहद गंभीरता से लेते हुए इस बाबत कार्रवाई के लिए डीसीपी क्राइम ब्रांच को आदेश की कॉपी भेजने के लिए कहा है।
ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने रविवार को केस डायरी पर पृष्ठ संख्या लिखने का निर्देश जांच अधिकारी को दिया था। रोहिणी जिला अदालत के मुख्य महानगर दंडाधिकारी आशीष अग्रवाल ने पुलिस की अर्जी खारिज कर शरद चौहान, अमित कुमार व रजनीकांत उर्फ रजनी का रिमांड देने से इनकार करते हुए कहा कि इनसे लंबे समय से पूछताछ हो रही है और इनके मोबाइल व लैपटॉप से डाटा भी रिकवर किया जा चुका है।