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आप कार्यकर्ता खुदकुशी मामले में कोर्ट का आप विधायक को जमानत देने से इनकार 

Tue, 02 Aug 2016 08:54 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
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शरद चौहान
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आप कार्यकर्ता सोनी मिश्रा खुदकुशी मामले में अदालत ने पुलिस और आरोपियों दोनों को झटका दिया है। अदालत ने नरेला विधायक शरद चौहान समेत तीन आरोपियों का रिमांड देने से इनकार करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
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साथ ही शरद चौहान व वीरेंद्र मान को जमानत देने से भी इनकार कर दिया। बता दें कि पुलिस ने विधायक शरद चौहान को शनिवार को गिरफ्तार किया था। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने रिमांड न देते हुए रविवार को एक दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।

इन सभी आठ आरोपियों को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया था। अदालत ने केस डायरी पर पृष्ठ संख्या न डालने को बेहद गंभीरता से लेते हुए इस बाबत कार्रवाई के लिए डीसीपी क्राइम ब्रांच को आदेश की कॉपी भेजने के लिए कहा है। 
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ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने रविवार को केस डायरी पर पृष्ठ संख्या लिखने का निर्देश जांच अधिकारी को दिया था। रोहिणी जिला अदालत के मुख्य महानगर दंडाधिकारी आशीष अग्रवाल ने पुलिस की अर्जी खारिज कर शरद चौहान, अमित कुमार व रजनीकांत उर्फ रजनी का रिमांड देने से इनकार करते हुए कहा कि इनसे लंबे समय से पूछताछ हो रही है और इनके मोबाइल व लैपटॉप से डाटा भी रिकवर किया जा चुका है। 
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पुलिस ने दी जांच प्रभावित करने की दलील

कोर्ट
आरोपियों से पूछताछ के दौरान पुलिस ने इनसे मोबाइल व लैपटॉप बरामद करने की कोशिश नहीं की। दूसरी ओर अदालत ने पुलिस की उस अर्जी को स्वीकार कर लिया जिसमें वीरेंद्र मान उर्फ काला, मोहन लाल वर्मा, एएसआई मुख्तियार सिंह व संजय कुमार को न्यायिक हिरासत में भेजने का आग्रह किया गया था। 

पुलिस ने आरोपी संजय भारद्वाज को सोनीपत से 26 जुलाई को गिरफ्तार कर उसका पांच दिन का रिमांड लिया था। पुलिस ने रमेश को भी न्यायिक हिरासत में भेजने का आग्रह किया था। 

अदालत ने आप विधायक शरद चौहान व वीरेंद्र मान की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामले की जांच अभी बेहद शुरुआती दौर में है। पुलिस का कहना है कि अगर आरोपियों को जमानत दी जाती है तो वे जांच व गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। 

इस बात का जिक्र करना भी अहम है कि सेशन कोर्ट ने 22 जुलाई को रमेश भारद्वाज की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उसके खिलाफ मामला बनता है। 
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