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4 साल के बच्चे ने HC में डाली याचिका

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दिल्ली हाईकोर्ट ने एक चार साल के बीमार बच्चे की याचिका पर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और एम्स को नोटिस जारी कर दिया है।
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याची ने कहा कि एम्स के डाक्टरों ने उसके इलाज के लिए 10 लाख रुपये मांगे है जिसे वहन करना उसके अभिभावकों के लिए संभव नहीं है। अदालत ने केंद्र व दिल्ली सरकार के अलावा एम्स को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

न्यायमूर्ति मनमोहन ने एम्स को बच्चे को उचित इलाज प्रदान करने का निर्देश देते हुए तीनों पक्षों को अपना जवाब 24 जुलाई तक दाखिल करने का निर्देश दिया है।

अफगान शरणार्थी है बच्चा

अपनी बीमारी के इलाज के लिए हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे इस चार साल के बच्चे का नाम कुलराज सिंह है और यह खुद अफगान शरणार्थी है। इसे अप्लास्टिक अनीमिया नामक बीमारी है।

शुक्रवार को इसके वकील अशोक अग्रवाल ने अदालत को बताया कि कुलराज सिंह को अप्लास्टिक अनीमिया बीमारी है।

उन्होंने कहा कि एम्स के डाक्टरों ने कहा कि है कुलराज के बोन मैरो ट्रांसप्लांट की तत्काल जरूरत है और उन्होंने इसके लिए 10 लाख खर्च बताया है।
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मां-बाप नहीं करा पाएंगे इलाज

कुलराज के वकील अशोक अग्रवाल ने कहा कि पीड़ित बच्चे का प्लेटलेट्स का स्तर दो हजार से भी नीचे आ गया है जबकि सामान्यत यह डेढ़ लाख के करीब होना चाहिए।

उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। उसने दो दिनों से खाना भी बंद कर दिया है।

उन्होंने कहा कि कुलराज का पिता सुजान सिंह, सिख रिफ्यूजी हैं और वे अफगानिस्तान से 1992 में भारत आए थे। सुजान सिंह प्रति माह मात्र आठ हजार रुपये कमाते हैं ऐसे में वे अपने बेटे का इलाज करवाने में असमर्थ है।
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