एयरफोर्स स्टेशन के प्रतिबंधित 100 मीटर क्षेत्र में हुए निर्माणों के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले से खुश स्थानीय लोगों ने शनिवार को मिठाइयां बांटीं और इसे जनता की जीत करार दिया। साथ ही नए निर्माण से रोक हटने तक संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया।
कोर्ट के इस फैसले से डबुआ कॉलोनी, उड़िया कॉलोनी व नंगला कॉलोनी के करीब 32 सौ परिवारों को फायदा होगा। इससे यहां रहने वालों को बिजली व पानी की सुविधा मिल पाएगी।
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फैसले के बाद खुशी मना रहे 100 मीटर बचाओ संघर्ष समिति के प्रधान ईश्वर शर्मा, उपाध्यक्ष पवन जून, संदीप चौधरी, चेतन सिंह, नवदीप गहलोत, रतन शर्मा, रमजान खान व नंद किशोर आदि ने कहा कि अभी बहुत कुछ बाकी है। जब तक नए निर्माण की अनुमति नहीं मिल जाती, संघर्ष जारी रहेगा।
गौरतलब है कि फरीदाबाद एयरफोर्स स्टेशन के प्रतिबंधित क्षेत्र में हुए निर्माण को एयरफोर्स अवैध मानता है। एक आरटीआई कार्यकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में डाली गई याचिका ने आग में घी डालने का काम किया।
एयरफोर्स ने कई बार नगर निगम व जिला प्रशासन के सहयोग से लोगों को वहां से हटाने का प्रयास किया, लेकिन जिले की कानून व्यवस्था प्रभावित होने के डर से इन्हें हटाया नहीं जा सका।