प्रदेश सरकार की अधिसूचना के अनुसार नगर निगम द्वारा चालू वित्त वर्ष 2016-17 के संपत्ति कर में आमजन को 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इस छूट का लाभ 31 जुलाई तक पूरे संपत्ति कर की अदायगी एकमुश्त करने पर मिलेगा।
नगर निगम आयुक्त टीएल सत्यप्रकाश ने बताया कि नगर निगम सीमा के भीतर स्थित प्लॉट, दुकान, मकान या अन्य किसी प्रकार की संपत्ति के मालिकों को संपत्ति कर अदा करना जरूरी है। सरकार द्वारा संपत्ति कर मालिकों की सुविधा के लिए वर्ष 2016-17 की अदायगी 31 जुलाई तक एकमुश्त करने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
उन्होंने बताया कि संपत्ति कर संबंधी अधिसूचना नगर निगम गुड़गांव की वेबसाइट www.mcg.gov.in पर उपलब्ध है। संपत्ति कर की अदायगी सप्ताह के सातों दिन नगर निगम के सिविल अस्पताल के सामने स्थित कार्यालय में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक की जा सकती है।
इसके अलावा, सेक्टर-34 इंफोसिटी स्थित कार्यालय में भी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कार्य दिवस के दौरान संपत्ति कर अदा करने की सुविधा है। नगर निगम आयुक्त सत्यप्रकाश ने बताया कि संपत्ति कर संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नगर निगम के टोल फ्री नंबर 1800-180-1817 पर संपर्क करें।