मुर्गियों को छोटे पिंजरों में रखने के खिलाफ हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह मुर्गियों के प्रति चरम स्तर पर क्रूरता है।
मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी व न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ के समक्ष यह जनहित याचिका भारतीय पशु संरक्षण संगठनों की फेडरेशन ने दायर की है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक खेत में छोटे-छोटे पिंजरों में करीब 1.5 लाख मुर्गियों को रखा गया है।