विकासनगर। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस अधिनियम नंदन सिंह अदालत ने सहसपुर के बड़ा रामपुर के कसाई मोहल्ला निवासी जैतून को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। पुलिस ने आरोपी को 8.39 ग्राम स्मैक बरामदगी के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है। न्यायालय ने पाया कि बरामदगी के समय कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था। बरामद स्मैक की मात्रा अल्प मात्रा से अधिक, लेकिन वाणिज्यिक मात्रा से कम थी। न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना जमानत याचिका स्वीकार कर ली। आरोपी को 20 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाएगा।