विकासनगर। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस अधिनियम नंदन सिंह की अदालत स्मैक तस्करी के मामले गिरफ्तार सहसपुर के रामपुर कलां निवासी दिलशाद उर्फ शानू को जमानत दे दी है। उसे 20 हजार रुपये के निजी मुचलके और इसी धनराशि के दो जमानतियों पर रिहा किया जाएगा।
दिलशाद पर 7.49 ग्राम स्मैक रखने का आरोप था। यह बरामदगी सात मई को देहरादून-पांवटा साहिब राष्ट्रीय राजमार्ग पर चेकिंग के दौरान हुई थी। पुलिस ने उसे आठ मई न्यायिक हिरासत में रखा था। अदालत ने पाया कि बरामदगी के समय कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था। इस तथ्य ने बरामदगी को संदेहास्पद बनाया। अदालत ने मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया।