खैरुलनिशा वर्ष 2013 से विधवा पेंशन (संख्या वीपी/ केएसपी/ 00030) ले रही है। 17 जुलाई 2018 को उसने फिर से अपनी पेंशन का सत्यापन करा लिया। इस संबंध में उसके जिला प्रोवेशन अधिकारी से शिकायत की। उन्होंने भी जांच में मामला सही पाया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। उबेदुर्रहमान ने खैरुलनिशा और उसकी बेटी पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर सरकारी धन हड़पने का आरोप लगाया है। प्रार्थनापत्र पर सुनवाई कर कोर्ट ने आरोपी मां-बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।