उत्तरकाशी में नाबालिग से छेड़छाड़ के ढाई साल पुराने मामले में न्यायालय ने अभियुक्त सौरभ बर्तवाल को एक साल कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त पर 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय ने जुर्माने की रकम पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
जिला मुख्यालय क्षेत्र में रहते करने वाली 16 वर्षीय किशोरी ने मार्च 2018 में थाना कोतवाली में दी तहरीर में सौरभ बर्तवाल पर घर में घुसकर चाकू दिखाकर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया, लेकिन कुछ दिन बाद ही वह जमानत पर रिहा हो गया।
इसके बाद युवक ने सितंबर 2019 में पीड़िता के साथ रामलीला मैदान के पास दोबारा छेड़छाड़ और मारपीट की घटना को अंजाम दिया। इसकी रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वह तभी से जेल में बंद था।
बुधवार को दोष सिद्ध होने पर विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने अभियुक्त सौरभ (25) को दोनों मामलों में 1-1 साल कारावास तथा 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।