नियमों का ऑनलाइन अनुपालन
यूके रेरा के सदस्य नरेश सी मठपाल ने बताया कि अब नए पोर्टल में बिल्डर्स के लिए नियमों के अनुपालन पर जोर दिया गया है। नियम तो पहले से बने हैं, लेकिन ऑनलाइन तरीके से उनका अनुपालन अब तक नहीं कराया जा पा रहा था। अब प्रोजेक्ट पंजीकरण से लेकर परियोजना में प्रगति तक तमाम नियमों का पालन अनिवार्य कर दिया गया है।
ले-आउट प्लान हो या राजस्व रिकॉर्ड सब कुछ देख सकेंगे बायर्स
रेरा के सदस्य नरेश सी मठपाल ने बताया कि बिल्डर को पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने से पहले अपने दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी होगा। कॉलोनी के लिए ले-आउट प्लान, सीमांकन योजना, स्वीकृत नक्शे, लाइसेंस नवीनीकरण पत्र, राजस्व रिकॉर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट से नॉन-डिफॉल्ट का सर्टिफिकेट, ड्राफ्ट अलॉटमेंट लेटर की कॉपी, मसौदा समझौते की प्रति, पर्यावरण मंजूरी, अनुमानित परियोजना लागत रिपोर्ट, एड्रेस प्रूफ कॉपी, कंपनी के निगमन का प्रमाणपत्र सब कुछ ऑनलाइन अपलोड करना होगा। इसे बायर्स देख सकेंगे।
रेरा पहली बार करेगा बिल्डर्स-बायर्स से साझा चर्चा
रेरा पहली बार देहरादून में 24 अप्रैल को कार्यशाला करने जा रहा है। इसमें प्रमोटर्स, प्रापर्टी एजेंट, आरडब्ल्यूए, बायर्स, अधिवक्ता व चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ चर्चा कर रेरा कानून के पालन को सशक्त बनाने पर जोर देगा। चर्चा से निकले बिंदुओं का रेरा बिल्डर्स से पालन कराएगा।