नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस रैंकर्स भर्ती मामले में पुलिस महानिदेशालय अन्य चयनित पुलिसकर्मियों के साथ आईआरबी व पीएसी को भी चाहे तो रिजल्ट घोषित कर ट्रेनिंग में शामिल कर सकता है। लेकिन हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया कोर्ट में विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।
मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष बुधवार को मामले की सुनवाई हुई। नवीन चंद्र, रमेश गिरी गोस्वामी व अन्य ने हाईकोर्ट में अलग-अलग स्पेशल अपील व याचिकाएं दायर कर एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें एकलपीठ ने आईआरबी व पीएसी को छोड़कर अन्य सभी के रिजल्ट घोषित करने के निर्देश दिए थे।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि उनका रिजल्ट भी घोषित किया जाए, क्योंकि वे भी पुलिस के ही अंग हैं। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि पुलिस महानिदेशालय चयनित नागरिक पुलिस, आर्म्स पुलिस के साथ आईआरबी व पीएसी को भी चाहे तो ट्रेनिंग में शामिल कर सकता है।