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उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2019: हाईकोर्ट के आदेश पर 19 सीटों की आरक्षण स्थिति बदली 

Sat, 21 Sep 2019 11:44 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

  • ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की कई सीटों पर बदलाव 
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नैनीताल उच्च न्यायालय - फोटो : file photo
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विस्तार
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पंचायत चुनावों में हाईकोर्ट के आदेशों के बाद जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतों की 19 सीटों पर आरक्षण की स्थिति बदल गई है। चुनाव से ठीक पहले हुए इस बदलाव के बाद अब  पहले से तैयारियां कर रहे उम्मीदवारों के चेहरों खिल उठे हैं। 

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दरअसल, जिला प्रशासन ने पिछले माह 28 अगस्त को जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत सीटों की अंतिम सूची जारी की थी। इस सूची को लेकर कई ग्रामीणों को आपत्ति थी। आपत्ति का समाधान नहीं होने पर उन्होंने हाई कोर्ट की शरण ली। इस पर हाई कोर्ट ने सीटों में आरक्षण की स्थित बदलने के आदेश दिए। आदेश के बाद बाद जिला पंचायत की पांच, क्षेत्र पंचायत की चार और ग्राम प्रधान की 10 सीटों में बदलाव किया है। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि आरक्षण की स्थिति के संशोधन को जारी कर दिया गया है। 
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जिला पंचायत में आरक्षण की संशोधित सूची
जिपं सीट     पूर्व         वर्तमान
मोहना     एससी महिला     महिला
जस्सोवाला  महिला     एससी महिला
शेरपुर     एसटी महिला   अनारक्षित
शाहपुर कल्याण एसटी   एसटी महिला
कचटा     अनारक्षित      एसटी

क्षेत्र पंचायत में आरक्षण की संशोधित सूची
क्षेत्र पंचायत  पूर्व             वर्तमान
खारसी    एसटी महिला      महिला
चिल्हाड़     महिला     एसटी महिला
कालसी   ओबीसी       अनारक्षित
विकासनगर  अनारक्षित     ओबीसी

ग्राम प्रधान में आरक्षण की संशोधित स्थिति
ग्राम पंचायत  पूर्व           वर्तमान
खैरी खुर्द    ओबीसी महिला    अनारक्षित
गुमानीवाला    अनारक्षित    ओबीसीमहिला
रावना     एससी महिला    अनारक्षित
हरटाड़ संताड़     अनारक्षित     एससी महिला
क्यारकुलीभट्टा      महिला      अनारक्षित
तिलवाड़ी     अनारक्षित     महिला
जीवनगढ़     एसटी महिला अनारक्षित
मदर्सू     अनारक्षित    एसटी महिला
केदारावाला एसटी महिला    महिला
लांघा       महिला      एसटी महिला

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