- 100 वर्ग मीटर तक की भूमि के लिए 2004 का सर्किल रेट का पांच प्रतिशत।
- 200 वर्ग मीटर तक की भूमि के लिए 2004 का सर्किल रेट लिया जाएगा।
- 400 वर्ग मीटर तक की भूमि के लिए 2004 के सर्किल रेट का दस प्रतिशत।
- 400 वर्ग मीटर से अधिक भूमि के लिए 2004 के सर्किल रेट से 25 प्रतिशत अधिक।
- जलमग्न, चकमार्ग, गूल, खलिहान, शमशान घाट, कब्रिस्तान, चारागाह आदि भूमि पर कब्जों को यह अधिकार नहीं दिया जाएगा।
- 3.125 एकड़ से अधिक के प्रस्ताव शासन को अनुमति के लिए भेजे जाएंगे।
यह है वर्ग तीन और लालकुआं के लिए दरें
- 100 वर्ग मीटर तक की भूमि के लिए 2004 का सर्किल रेट का पांच प्रतिशत।
- 200 वर्ग मीटर तक की भूमि के लिए 2004 का सर्किल रेट लिया जाएगा।
- 400 वर्ग मीटर तक की भूमि के लिए 2004 के सर्किल रेट का दस प्रतिशत।
- 400 वर्ग मीटर से अधिक भूमि के लिए 2004 के सर्किल रेट से 25 प्रतिशत अधिक।