ऐसे मामलों में लीज का नवीनीकरण निशुल्क किया जाएगा। दूसरा जिन लीजधारकों की ओर से लीज का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है, उनसे जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर की लीज अवधि के आधार पर लीज रेंट का निर्धारण किया जाएगा।
लीज पर दी गई ऐसी वन भूमि, जिसके लीजधारकों द्वारा वन भूमि का खुद उपयोग न करके किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दिया गया है, उनकी लीज का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। ऐसे कब्जों को खाली कराकर संबंधितों के खिलाफ वन अधिनियम 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत आपराधिक मामले पंजीकृत किए जाएंगे।
लीज निर्धारण करते समय भूमि का मूल्य अगर एकमुश्त लिया गया है तो नवीनीकरण के समय उस वक्त के सर्किल रेट को देखते हुए प्रीमियम का निर्धारण कर पूर्व में दिए गए प्रीमियम को समायोजित करते हुए, अगर कोई बकाया राशि बनती है तो उसे प्राप्त करने के बाद लीज का नवीनीकरण किया जाएगा।