यह है टीईटी की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
देहरादून। एक सितंबर 2025 को आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि में पांच साल से अधिक समय बाकी है, वे सभी दो साल के भीतर टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करें। इस आदेश में पुराने और नए दोनों ही शिक्षकों को शामिल किया गया है। वहीं, शिक्षकों की पदोन्नति के लिए भी टीईटी को अनिवार्य किया गया है।
प्रदेश में 2010-11 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी और पदोन्नति के लिए यह नियम लागू नहीं होना चाहिए। तब टीईटी लागू नहीं था, शिक्षकों की नियुक्ति उस समय की व्यवस्था के अनुसार वैध रूप से की गई थी। सुप्रीम कोर्ट से अंतिम फैसला आने तक पदोन्नति नहीं रोकी जानी चाहिए।
- विनोद थापा, प्रदेश अध्यक्ष, जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ