हाईकोर्ट के आदेश पर भी एक कनिष्ठ अधिकारी को सौंपी थी जांच
शुरुआत में जब डीएस चौहान ने हाईकोर्ट को शिकायत की तो हाईकोर्ट ने एसएसपी हरिद्वार को मामले की जांच के आदेश दिए, लेकिन इसमें इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी की जांच को एसआई को दे दिया गया। इसका फिर डीएस चौहान ने विरोध किया तो हाईकोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को सौंपा था।
मैं जनप्रतिनिधि हूं और राजनीतिक पार्टी से जुड़ा रहा हूं। मेरा थाने-चौकी में आना जाना लगा रहता था। यह मामला तो मेरी भांजी से संबंधित था तो मैं वहां गया था। इस फैसले के विरुद्ध नियमानुसार अपील की जाएगी।
- आदेश चौहान, विधायक रानीपुर