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उत्तराखंड: अब पका पकाया भोजन नहीं, प्रदेश में एक से 8वीं तक के छात्र-छात्राओं को मिलेगा खाद्य सुरक्षा भत्ता

Wed, 02 Mar 2022 05:05 PM IST
रेनू सकलानी न्यजू डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

राज्य परियोजना निदेशक ने खाद्य सुरक्षा भत्ते को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें अगले आदेश तक पका पकाया भोजन न दिए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। 
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स्कूल - फोटो : पीटीआई फाइल फोटो
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विस्तार
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प्रदेश में कक्षा एक से आठवीं तक के छात्र-छात्राओं को जनवरी व फरवरी का 21 दिनों का खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा। राज्य परियोजना निदेशक बंशीधर तिवारी ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए निर्देश में कहा कि स्कूलों में उपस्थिति के आधार पर छात्र-छात्राओं को भत्ता दिया जाए।

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राज्य परियोजना निदेशक ने समस्त सीईओ को दिए निर्देश में कहा कि 16 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 तक समस्त शैक्षिक संस्थान बंद किए गए थे। जिसके बाद शासन के चार फरवरी 2022 के आदेश पर कक्षा एक से 9वीं तक के समस्त शिक्षा बोर्डों के शिक्षण संस्थानों को भौतिक रूप से 7 फरवरी 2022 से पठन-पाठन के लिए खोले जाने की अनुमति दी गई।

छात्र उपस्थिति के आधार पर दिया जाएगा भत्ता
आदेश में कहा गया कि छात्र-छात्राओं को अगले आदेश तक पका पकाया भोजन न दिया जाए, लेकिन जो स्कूल प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम घोषणा) के दायरे में आ रहे हैं, उन स्कूलों के छात्र-छात्राओं को खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाना है।  वित्तीय वर्ष 2021-22 में कक्षा एक से कक्षा 8 वीं तक के छात्र-छात्राओं को 21 दिनों का खाद्य सुरक्षा भत्ता दिए जाने के लिए निर्देशित किया गया।
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एक से चार फरवरी तक चार दिन और सात फरवरी से 28 फरवरी तक 17 दिन का छात्र उपस्थिति के आधार पर भत्ता दिया जाएगा। राज्य परियोजना निदेशक की ओर से भोजन माताओं को फरवरी 2022 का मानदेय भुगतान के भी निर्देश दिए गए हैं।

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