उत्तराखंड में 586 सहायक अध्यापकों के स्थानांतरण के मामले दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने स्थानांतरित किए गए 180 शिक्षकों के तबादले पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस प्रकरण पर शिक्षा निदेशक को दो दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार शिक्षक राजेंद्र बड़ोनी और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि कुछ समय पहले प्रदेश में लगभग 586 शिक्षकों के तबादले किए गए थे।
बाद में 253 शिक्षकों के तबादले के आदेश रद्द कर दिए, जबकि 180 का ही स्थानांतरण किया। याचिका में कहा गया है कि शेष 153 शिक्षकों के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। याचिकाकर्ता ने विभाग की इस नीति को पक्षपातपूर्ण बताते हुए शिक्षा विभाग में किए गए तबादलों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
याची ने प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की थी। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 180 शिक्षकों के स्थानांतरण पर रोक लगाते हुए शिक्षा निदेशक को दो दिसंबर को कोर्ट में उपस्थित होकर जबाव देने के निर्देश दिए हैं।