प्रेशर हॉर्न की बिक्री तत्काल रोकने के निर्देश
कोर्ट ने सचिव परिवहन और पुलिस महानिरीक्षक ट्रैफिक को बड़े वाहनों और दुपहिया वाहनों पर प्रेशर हॉर्न, मॉडिफाइड साइलेंसर और मफलर की बाजार में बिक्री तत्काल रोकने के निर्देश दिए। यह भी कहा कि वाहनों में इनके प्रयोग पर तत्काल रोक लगाना सुनिश्चित करें। राज्य सरकार के जिम्मेदार अधिकारी इस मामले पर कोर्ट के अगले आदेशों की प्रतीक्षा किए बिना खुद से नियमावली का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करेंगे अन्यथा कोर्ट इसे गंभीरता से लेगी।