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लिंग परिवर्तन करने वाले पुरुष को महिला ही मानें, हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

Sat, 01 Jun 2019 10:15 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
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हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से कहा है कि वह लिंग परिवर्तन कर महिला बने पुरुष को महिला ही माने। पूर्व में न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।

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कोटद्वार से संबंधित इस मामले में एक महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याची के मुताबिक उसने अपने मंगेतर के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत कोटद्वार थाने में दर्ज कराई थी लेकिन पुलिस ने अप्राकृतिक यौन शोषण का मामला दर्ज किया था।

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याची ने कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के नालसा बनाम यूनियन आफ इंडिया के निर्णय का हवाला दिया था और कहा था कि फैसले में स्पष्ट कर दिया गया है कि जो पुरुष लिंग परिवर्तन के बाद महिला बनेगी उन्हें महिला माना जाएगा और जो महिला से पुरुष बनेंगे उन्हें पुरुष माना जायेगा।

पुलिस उनको महिला नही मान रही है। सरकार ने याची को महिला मानने से इनकार किया था और कहा था कि केंद्र सरकार इसमें कोई कानून नही बनाया है। याची ने अभियुक्त मंगेतर की जमानत निरस्त करने की मांग की थी। उनकी इस मांग को कोर्ट ने खारिज किया। अभियुक्त को याचिकाकर्ता से यौन शोषण का मामले में पूर्व में कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी।
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