फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

केदारनाथ आपदा में लापता लोगों की तलाश को कमेटी गठित, हाईकोर्ट ने दिए दो महीने के अंदर जांच के आदेश

Fri, 07 Aug 2020 08:41 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल

सार

  • शपथपत्र के जरिए सरकार ने हाईकोर्ट को दी जानकारी
  • कोर्ट ने कमेटी से कहा-दो माह में जांच कर रिपोर्ट सरकार को दे
  • हाईकोर्ट ने सरकार से कहा-इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करें
विज्ञापन
- फोटो : फाइल फोटो
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

2013 में आई केदारनाथ आपदा में लापता लोगों की तलाश और मामले की जांच के लिए सरकार ने कमेटी गठित कर दी है। सरकार ने एसडीआरएफ के आईजी की अध्यक्षता में पुरातात्विक विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया, वाडिया इंस्टिट्यूट देहरादून और हिमालयन ग्लेशियोलॉजी के विशेषज्ञों को मिलाकर उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। 

विज्ञापन


यह जानकारी सरकार ने शपथपत्र के जरिए हाईकोर्ट में दी है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान गठित कमेटी को दो माह में पूरे प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट सरकार को देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकार से कहा कि वह कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करें ताकि लोगों को मामले की पूरी जानकारी हो सके।


सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि केदारनाथ मामले में सभी कदम सही तरीके से उठाए जाएंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

विज्ञापन
विज्ञापन

600 लोगों के कंकाल बरामद किए गए थे

मामले के अनुसार दिल्ली निवासी अजय गौतम ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि आपदा के बाद केदार घाटी में करीब 4200 लोग लापता हो गए थे, जिसमें से 600 लोगों के कंकाल बरामद किए गए थे।

याचिका में कहा गया कि आपदा के बाद आज भी 3600 लोगों के शव केदारघाटी में दफन है, जिनको निकालने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से प्रार्थना कर कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले और केदारघाटी से शवों को निकलवाकर उनका अंतिम संस्कार उनके धर्म के आधार पर करवाए।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें