प्रेमलता बौडाई व अन्य भी मामले लेकर हाईकोर्ट गए हैं। शिक्षा सचिव ने आदेश जारी किया कि मामले में प्रेमलता बौडाई व अन्य में पारित 21 अप्रैल 2022 के आदेश के खिलाफ मोटिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल की जाए।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, याचिकाकर्ता शिक्षकों के पदों को खाली छोड़ते हुए अन्य शिक्षकों की पदोन्नति की जा सके, इसके लिए हाईकोर्ट से अनुमति ली जा रही है। अनुमति मिलने पर शिक्षकों की पदोन्नति की जाएगी, जबकि याचिकाकर्ताओं के पदों पर हाईकोर्ट का जो भी फैसला होगा उस पर अमल किया जाएगा।
ये है मोटिफिकेशन एप्लीकेशन
बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के वरिष्ठ सदस्य चंद्रशेखर तिवारी के मुताबिक किसी आदेश में संशोधन के लिए मोटिफिकेशन एप्लीकेश दाखिल की जाती है। कोर्ट में याचिका की जाती है कि मामले में नया तथ्य शामिल करते हुए संशोधित आदेश जारी किया जाए।