महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण को देखते हुए लिया नियम में छूट का निर्णय
प्रदेश की सहकारी समितियों में महिलाओं को पहली बार 33 फीसदी आरक्षण मिलने जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली 2018 के नियम 12 (ख) में यह व्यवस्था है कि जो सदस्य चुनाव से 45 दिन पहले सदस्य बने हैं। जिसने पिछले तीन साल में किसी एक साल समिति से किसी तरह का लेन-देन नहीं किया वे मतदान नहीं कर सकेंगे। इस नियम से कई महिलाएं मताधिकार से वंचित हो रही थी। बताया गया कि जब वे मतदान नहीं कर सकेंगी तो उन्हें 33 फीसदी आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा। जिसे देखते हुए निर्वाचन प्राधिकरण ने नियम 12 (ख) में छूट का शासन को प्रस्ताव भेजा है।