मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा
सोमवार को सचिवालय में हुई बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को भूमि खरीद संबंधित अनुमति का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2001) के तहत सेक्शन 166 व 167 के तहत मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
रुद्रप्रयाग और चंपावत को छोड़ नौ जिलों में हुआ उल्लंघन
शासन को प्राप्त 11 जिलों की रिपोर्ट के अनुसार, नौ जिलों में भू-कानून के तहत दी गई अनुमति के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ, जिनमें कुछ मामलों में जिलाधिकारियों के स्तर पर कार्रवाई हुई है। रुद्रप्रयाग और चंपावत जिले में भू उपयोग के उल्लंघन का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। नौ जिलों में जिन प्रकरणों में भूमि के निर्धारित प्रयोजन के लिए भू उपयोग नहीं किया गया है, उनके संबंध में मुख्य सचिव ने तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।