Uttarakhand: धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, प्रदेश में सशक्त भू-कानून पर लगी मुहर, जानें क्या हैं नए प्रावधान
कैबिनेट में ये फैसले भी हुए
1. कैबिनेट ने कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग से जुड़े रोजगार प्रयाग पोर्टल का दायरा बढ़ाकर जिला व ब्लॉक स्तर तक कर दिया है। यानी अब पोर्टल के माध्यम से होने वाली आउटसोर्स भर्तियां जिला व ब्लॉक स्तर पर हो सकेंगी। अभी तक यह प्रदेश स्तर तक सीमित था।
2. जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी में जिन प्रावधानों में संशोधन किया है। इसके आधार पर राज्य जीएसटी एक्ट में संशोधन करने के लिए कैबिनेट विधेयक को मंजूरी दे दी है। विधेयक सदन में पेश होगा।
3. सैनिक बलों के आश्रितों की सेवा नियमावली को मंजूरी। शहीदों के आश्रितों के लिए अनुकंपा के आधार पर नौकरी के आवेदन की समय सीमा को तीन साल से बढ़ाकर पांच साल कर दिया है।
4. लोक सेवा आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को भी मंजूरी दी गई।
5. उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग संशोधन नियमावली को मंजूरी।