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उत्तराखंड: पांचवीं और आठवीं कक्षा में नहीं पढ़े तो फेल होंगे छात्र, जानिए कैबिनेट के अन्य फैसले...

Wed, 12 Feb 2020 06:59 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

  • आरटीई के तहत अनिवार्य रूप से पास करने की व्यवस्था समाप्त
  • फेल होने पर दो माह बाद दोबारा पेपर देने का मिलेगा एक मौका 
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सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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उत्तराखंड में निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (आरटीई) के तहत पांचवीं और आठवीं में पास होने की गारंटी अब खत्म हो गई है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने नियमावली में संशोधन कर पांचवीं और आठवीं में पासिंग अंक नहीं लाने वालों को फेल करने की व्यवस्था कर दी है।

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फेल होने पर छात्र को एक मौका और दिया जाएगा। दो माह में दोबारा परीक्षा होगी, अगर छात्र उसमें पास नहीं हुआ तो उसे उसी कक्षा में एक वर्ष और पढ़ना होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 13 प्रस्तावों में से 10 को मंजूरी मिली।

शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने केंद्र की तर्ज पर उत्तराखंड निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली में बदलाव को मंजूरी दी है।
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अधिनियम में यह प्रावधान है कि किसी भी स्कूल में प्रवेश लेने वाले बच्चे को किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा। फेल होने की स्थिति में उसे दोबारा दो माह पढ़ाया जाएगा और अगली कक्षा में भेज दिया जाएगा। यह व्यवस्था अब समाप्त हो गई है। अब स्कूल तय करेगा कि छात्र पांचवीं की परीक्षा पास कर छठी और आठवीं की परीक्षा पास कर नौवीं में जाने के काबिल है या नहीं। 

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अन्य प्रमुख फैसले

- देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण में 78 पदों को मंजूरी।
- विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत वित्त एवं बैंकिग सेवा मामले सुने जाएंगे।
- हरिद्वार जिले की यूनिवर्सिटी ऑफ  इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रुड़की (कोर कालेज) को विश्वविद्यालय बनाने की मंजूरी। 
- विश्वविद्यालय अंब्रेला एक्ट के अध्ययन को कैबिनेट मंत्री हरक सिंह की अध्यक्षता में सब कमेटी गठित।
- उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद का अध्यक्ष उच्च शिक्षा मंत्री या स्वतंत्र प्रभार वाला राज्यमंत्री हो सकेगा।
- नैनीताल में एचएमटी फैक्ट्री बंद होने से बची 12 हेक्टेयर की भूमि राज्य सरकार 72 करोड़ में खरीदेगी।
- निजी खनन पट्टे की भूमि पर खनिज की अनुमति देने का अधिकारी जिलाधिकारी को दिया।
- डीम्ड फारेस्ट लैंड मामले में कैबिनेट की उप समिति मंत्री हरक सिंह रावत की अध्यक्षता मे गठित।
- गोरखनाथ महाविद्यालय यमकेश्वर में 13 पदों को मंजूरी।
- नगर पालिका परिषद में स्व कर निर्धारण का निर्णय अगली कैबिनेट में होगा। 
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