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Cabinet Decision: नैनीताल से हल्द्वानी के गौलापार शिफ्ट होगा हाईकोर्ट, आस-पास की भूमि खरीदने-बेचने पर रोक

Thu, 11 Jan 2024 09:29 PM IST
अलका त्यागी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून

सार

Uttarakhand Cabinet Decision: नैनीताल शहर की भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल न होने और शहर पर बढ़ते दबाव के चलते सरकार ने हाईकोर्ट को गौलापार क्षेत्र की हेक्टेयर भूमि पर स्थापित करने का फैसला किया है।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो
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विस्तार
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नैनीताल से हल्द्वानी गौलापार जिस स्थान पर हाईकोर्ट शिफ्ट होने जा रहा है, उसके आसपास की भूमि खरीदने और बेचने पर रोक रहेगी। नियोजित विकास के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने वहां फ्रीज जोन घोषित करने का निर्णय लिया। महायोजना बनने तक यह रोक रहेगी। महायोजना एक साल में बनकर तैयार हो जाएगी।

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नैनीताल शहर की भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल न होने और शहर पर बढ़ते दबाव के चलते सरकार ने हाईकोर्ट को गौलापार क्षेत्र की हेक्टेयर भूमि पर स्थापित करने का फैसला किया है। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने बताया कि हाईकोर्ट के लिए वन भूमि की मंजूरी की प्रक्रिया गतिमान है। चूंकि उस क्षेत्र में विकास गतिविधियों जोर पकड़ेंगी, इसलिए नियोजित ढंग से विकास के लिए महायोजना तैयार होगी। इसलिए कैबिनेट ने महायोजना बनने तक फ्रीज जोन घोषित करने का निर्णय लिया है।

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ये इलाके जहां भूमि की खरीद-फरोख्त पर रहेगी रोक, स्वीकार नहीं होंगे नक्शे

- पूरब में ग्राम देवल मल्ला, ग्राम देवल तल्ला व कुंवरपुर की ओर जाने वाले मार्ग की सीमा तक

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 -पश्चिम में गौला नदी के तट तक
- उत्तर में गौला नदी से सटे ग्राम नवरखेड़ा, ग्राम किशन नगरी ओर जाने वाले हल्द्वानी बाईपास मार्ग के तिराहे तक
- दक्षिण में हल्द्वानी बाईपास मार्ग तक नदी तट से प्रारंभ होकर लंकेश्वर महादेव मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग के तिराहे तक

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