ट्रिब्यूनल में अपर आयुक्त राजस्व होंगे सदस्य
दावा ट्रिब्यूनल में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश अध्यक्ष होंगे। जबकि अपर आयुक्त राजस्व सदस्य होंगे। अध्यक्ष का चयन एक सर्च-सह-चयन समिति के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (गृह) और प्रमुख सचिव (न्याय) शमिल होंगे। राज्य प्रशासनिक सेवा के राजपत्रित अधिकारी को दावा आयुक्त नियुक्त किया जाएगा, जो साक्ष्यों के विश्लेषण और दावों के पंजीकरण हेतु उत्तरदायी होगा। क्षतिग्रस्त संपत्ति का आकलन निर्माण का वर्ष, क्षेत्रफल की प्रचलित दरों (सर्किल रेट) और दरवाजों, खिड़कियों में प्रयुक्त लकड़ी व धातु के आधार पर किया जाएगा। चल संपत्तियों का मूल्यांकन प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर किया जाएगा। अधिकरण के आदेश पर जिला कलेक्टर द्वारा क्षति की राशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा। यदि दोषी पक्ष वसूली से बचता है तो सार्वजनिक स्थानों पर उसकी फोटोयुक्त पोस्टर लगाए जाएंगे ।