फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

यूसीसी में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी: पहचान छुपाकर की गई शादी होगी अमान्य, सब रजिस्ट्रार भी सुनेंगे अपील

Fri, 16 Jan 2026 12:16 AM IST
अलका त्यागी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून

सार

पहले सचिव स्तर का अधिकारी रजिस्ट्रार जनरल बन सकता था। अब इसे अपार सचिव कर दिया गया है। अपर सचिव स्तर के अधिकारी भी रजिस्ट्रार जनरल बन सकते है।
विज्ञापन
- फोटो : Adobe Stock Image
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

पहचान छुपाकर शादी करने पर अब यूसीसी के तहत अमान्य घोषित की जाएगी। इसका मुकदमा अदालत में चलेगा। इससे पहले यूसीसी में यह प्रावधान नहीं था। कैबिनेट ने बृहस्पतिवार को यूसीसी में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके अलावा भी कई संशोधन किए गए हैं।

विज्ञापन


पहले सचिव स्तर का अधिकारी रजिस्ट्रार जनरल बन सकता था। अब इसे अपार सचिव कर दिया गया है। अपर सचिव स्तर के अधिकारी भी रजिस्ट्रार जनरल बन सकते है। इसके अलावा सब रजिस्ट्रार को भी अपील का अधिकार दिया गया है। इससे पहले रजिस्ट्रार को अपील का अधिकार दिया गया था।

Uttarakhand: यूसीसी में संशोधन, उपनलकर्मियों को समान कार्य का समान वेतन, जानें धामी कैबिनेट के अन्य फैसले
विज्ञापन
विज्ञापन


बता दें कि यूसीसी पिछले साल 27 जनवरी को लागू की गई थी। तब से अब तक कई संशोधन इसमें किए गए हैं। पिछली बार संशोधन किया गया था मगर इसमें लिपिकीय त्रुटियों के चलते राज भवन ने इसे वापस कर दिया गया था। इन लिपिकीय त्रुटियों को दूर कर लिया गया है। अब इसके लिए अध्यादेश लाया जाएगा। इसे विधानसभा सत्र पेश किया जाएगा।

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें