आदेश में कहा गया है कि मकान किराया भत्ता पूरे वर्ष में केवल 12 महीने देय होगा, भले ही किसी संवर्ग के कर्मचारी को वर्ष में एक माह का अतिरिक्त वेतन मिलता हो। पिटकुल की ओर ओर से निदेशक मानव संसाधन आशीष कुमार ने आदेश जारी किए।
आवास किराये भत्ते का लाभ 17 वेतन लेवल के तहत श्रेणी बी, श्रेणी सी और अवर्गीकृत श्रेणी के तहत देय होगा। इसका लाभ वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुरूप ही किया जाएगा।
समयबद्ध वेतनमान की पूर्व व्यवस्था लागू हो : एसोसिएशन
ऊर्जा आफिसर्स सुपरवाइजर्स एंड स्टाफ एसोसिएशन ने शासन से नौ, पांच व पांच वर्ष के दौरान समयबद्ध वेतनमान की पुरानी व्यवस्था को लागू करने की मांग की। एसोसिएशन के केंद्रीय अध्यक्ष डीसी गुरुरानी ने कहा कि शासन और निगम प्रबंधन को कर्मचारियों के अन्य भत्तों को भी संशोधित करना होगा, ताकि कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष को रोका जा सके।