नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के उत्तराखंड में स्थित उसकी संपत्तियों की नीलामी करने के आदेश पर रोक लगा दी है। यह भी आदेश दिया है कि याचिका के अंतिम निर्णय तक उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कोई भी नीलामी संबंधी आदेश जारी नहीं करेगा।
यह है मामला
न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। उत्तराखंड आवास विकास परिषद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की ओर से 14 मार्च 2015 को उत्तराखंड में स्थित अपनी संपत्तियों की नीलामी के लिए टेंडर निकाला है, जिसमें नीलामी 23 मार्च 2015 को होनी है।
यह है पेंच
याची का कहना था कि धारा 43 उत्तर प्रदेश रि-आर्गनाइजेशन एक्ट 2000 के अंतर्गत राज्य गठन 9 नवंबर 2000 के बाद उत्तराखंड में स्थित सभी संपत्ति उत्तराखंड राज्य की संपत्ति होगी तथा कोई भी व्यक्ति उस संपत्ति का निस्तारण राज्य सरकार की सहमति के बिना नहीं कर सकता है।
कोर्ट ने लगाई रोक
पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के नीलामी आदेश पर रोक लगा दी है।
साथ ही यह भी आदेश किया है कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद याचिका के अंतिम निर्णय तक कोई नीलामी नोटिस जारी नहीं करेगा।