गाइडलाइन में सरकार ने कंटेनमेंट जोन में गतिविधियों को प्रतिबंधित रखा है। यह साफ कर दिया गया है कि स्कूल, कॉलेज 31 अगस्त तक बंद रहेंगे और सिनेमा हॉल आदि पर प्रतिबंध जारी रहेगा। प्रदेश में भी केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेशों को ही स्वीकार किया गया है।
आवाजाही की वो ही व्यवस्था
प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी के वेबपोर्टल पर रजिस्टर कराना होगा। कोविड के मामलों में अत्यधिक सक्रिय शहरों से आने वाले लोगों को पहले की तरह सात दिन के लिए संस्थागत रूप से क्वारंटीन होना होगा। राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिलों की आवाजाही के लिए भी स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर रजिस्टर कराना होगा।
अनलॉक-3 के तहत अब प्रदेश में कंनटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी बाजारों को खोलने का आदेश जारी किया गया है। नई गाइडलाइन के तहत प्रदेश सरकार ने इस बार पर्यटन और यात्रा को सहारा देने की कोशिश की है। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए कटेंनमेंट जोन के प्रतिबंध जारी रखे गए हैं।
जिलाधिकारियों से बफर जोन बनाने को भी कहा गया है। इतना जरूर है कि सरकार ने होटल, बार, मॉल आदि को खोलने की अनुमति दी है। इसी तरह बाजारों को खोलने के लिए भी कहा जा चुका है।
इसके उलट बाजार के समय को लेकर एसओपी में तस्वीर साफ नहीं की गई है। वहीं, प्रदेश सरकार ने सुबह की सैर, जॉगिंग आदि के लिए पार्क खोलने का आदेश दे दिया है। साफ कर दिया है कि यहां समारोह आदि का आयोजन नहीं होगा। ओपन जिम के लिए अभी रियायत नहीं दी गई है।