प्रोडक्शन कंपनी कोे फिल्म सेट का दिन में दो बार सैनिटाइजेशन करना होगा। फोर्क लिफ्ट का कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा। सेट के बाहर, वेटिंग रूम, रेस्ट रूम में हैंड सैनिटाइजर रखना अनिवार्य रहेगा। स्टाफ में 65 साल से अधिक के बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं लाने की अनुमति नहीं रहेगी। अगर लाना जरूरी है तो जिलाधिकारी अनुमति देंगे, तब उन्हें लाया जा सकेगा।
इंडोर में 15 और आउटडोर शूटिंग में तीस लोग रहेंगे
शूटिंग स्थल पर व्यक्तियों की संख्या भी कम से कम रखी जानी है। इंडोर में होने वाली शूटिंग में अनिवार्य स्टाफ की संख्या 15 और आउटडोर में तीस लोग ही रहेंगे। मेकअप और हेयर ड्रेंसिंग के स्थान पर बार बार सैनिटाइजेशन करना होगा। शूटिंग स्थल पर सभी को मास्क, दस्ताने व फेस शील्ड पहननी होगी।
ट्रैवलिंग का प्रोटोकॉल तय करेगा जिला प्रशासन
शूटिंग दल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ट्रैवलिंग प्रोटोकॉल अपनाना होगा। जिला प्रशासन की निगरानी में यह तय किया जाएगा। वाहनों में यात्रियों की संख्या गाइडलाइन के अनुसार रहेगी। प्राइवेट प्रापर्टी पर शूटिंग के लिए अनिवार्य अनुमति के साथ लोकेशन के सैनिटाइजेशन का खास ख्याल रखना होगा।