प्रदेश सरकार ने केंद्र की दी राहत को अभी राज्य में लागू नहीं किया है। अगले आदेश तक सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक दुकानें और व्यापारिक संस्थान खुलेंगे। इसके बाद अगले 12 घंटे का गैर आवश्यक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
केंद्र ने एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की अनिवार्यता समाप्त कर दी है, लेकिन राज्य सरकार ने पास की अनिवार्यता बरकरार रखी है। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेब पोर्टल पर पंजीकरण के बाद पास जारी किया जाएगा। हालांकि अंतरजनपदीय आवाजाही के लिए वेबपोर्टल पर पंजीकरण करना ही अनिवार्य है, पास की अनिवार्यता नहीं है।
इसके अलावा हवाई जहाज से आने वालों के लिए व्यवस्था नहीं बदली है। आरोग्य सेतु के लिए पुराने नियम रहेंगे। अंतरराज्यीय यात्रा वालों के लिए क्वांरीटन के नियम भी पहले की तरह से रखे गए हैं।
शासन की ओर से जारी गाइडलाइन में रेड जोन में दुकानें सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक ही खुलेंगी। आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त समस्त कार्यालय शाम चार बजे तक खुलेंगे। श्रेणी एक और दो के सभी कर्मचारी और श्रेणी तीन और चार के 33 प्रतिशत कर्मचारी मौजूद रहेंगे।
रेड जोन में अंतरजनपदीय आवाजाही को पास अनिवार्य
जनपद से बाहर जाने या अंदर आने के लिए पास अनिवार्य रहेगा। हालांकि ग्रीन और ऑरेंज जोन में केवल पंजीकरण करवा कर एक जनपद से दूसरे जनपद में जाया जा सकता है। रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे से यात्रियों को लाने के लिए अतिरिक्त सार्वजनिक परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।