उत्तराखंड के किसी भी जिले का मूल निवास प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, डीएल, वोटर आईडी, उन युवाओं के लिए जिनका मूल निवास प्रमाणपत्र देहरादून के अलावा अन्य जिले का है।
जाति प्रमाणपत्र (सिर्फ एससी, एसटी व ओबीसी वर्ग के लिए), जन्म तिथि प्रमाणपत्र (हाईस्कूल प्रमाणपत्र) व अंतिम शैक्षिक योग्यता/तकनीकी शैक्षिक योग्यता मार्क शीट।