आरोपी उमेश शर्मा को न्यायालय ले जाते पुलिस कर्मी
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हाईकोर्ट में एक निजी न्यूज चैनल के सीईओ उमेश शर्मा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने के मामले में दायर याचिका पर अब सुनवाई 20 मई को होगी।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। उमेश शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत, संजय गुप्ता, अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में स्टिंग ऑपरेशन के कारण उसे झूठे मामले में फंसाया गया है।
उमेश शर्मा ने इस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने और दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की थी। याची उमेश शर्मा की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी ने की।