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मनमानी बंद: एंबुलेंस संचालक मांगे मनमाने दाम तो आरटीओ को करें शिकायत, पहली बार किराए की दरें निर्धारित, पढ़ें

Sun, 17 Jul 2022 03:03 PM IST
रेनू सकलानी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

एंबुलेंस संचालक अब अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे। प्रदेश में पहली बार दरें निर्धारित की गई है। निर्धारित से अधिक किराया वसूल करने वाले एंबुलेंस संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) की ओर से किराये की दरें तय करने के साथ ही परिवहन निगम ने भी रोडवेज बसों का किराया बढ़ा दिया है। देर रात ही निगम ने नई दरें अपडेट कर दीं।
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money - फोटो : iStock
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विस्तार
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अब एंबुलेंस संचालक अपनी मनमानी करते हुए किराया नहीं वसूल सकेंगे। हर किलोमीटर और हर घंटे के हिसाब से परिवहन मुख्यालय ने उनका किराया तय कर दिया है। इससे अधिक किराया वसूल करने वालों पर आरटीओ की ओर से कार्रवाई की जाएगी।

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परिवहन मुख्यालय की ओर से जारी किराया दरों के मुताबिक, ऑक्सीजन सिलिंडर और बिना ऐसी की एंबुलेंस के लिए 15 किमी परिधि में एक तरफ और एक घंटे का शुल्क 800 रुपये, इससे अधिक दूरी पर 18 रुपये प्रति किमी और एक घंटे के बाद 200 रुपये प्रति घंटा प्रतीक्षा भाड़ा भी लगेगा। ऑक्सीजन सिलिंडर और एसी वाली एंबुलेंस में 15 किमी और एक घंटे के 1200 रुपये, इससे ऊपर 20 रुपये प्रति किमी और एक घंटे के बाद 250 रुपये प्रतीक्षा भाड़ा होगा।

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आईसीयू कार्डिक एंबुलेंस के लिए 15 किमी परिधि तक 3000 रुपये किराया होगा। नर्सिंग स्टाफ होने पर 4000 रुपये, डॉक्टर होने पर 6000 रुपये होगा। इसके बाद हर किमी पर 45 रुपये देने होंगे। संयुक्त परिवहन आयुक्त एसके सिंह ने कहा कि अभी तक प्रदेश में एंबुलेंस की दरें तय नहीं थी। पहली बार दरें तय की गई हैं। निर्धारित से अधिक किराया वसूल करने वाले एंबुलेंस संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

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